हमारे समाज अगर अच्छी चीज़ों की मांग है तो बुरी चीज़ों को भी लोग खरीदते है बुरी चीज़ो से मतलब यहाँ पर नशे से है । लोग आज कल तरह तरह का नशा करते है ,उनमें से एक नशा शराब का भी है । बाजार मे जिस तरह से हर चीज़ बिकती है उसी तरह शराब भी बेची जाती है । तो आज का लेख उन लोगो के लिए है जो शराब की दुकान खोलना चाहते है।
शराब का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस माना जाता है. अगर आपकी दुकान सही जगह पे हो तो आप लाखो में कमा सकते है. इस बिजनेस के लिए आपका अनुभवी होना अति आवश्यक है. अनुभव के साथ साथ आपके पास अच्छा पैसा भी होना चाहिये. शराब की ठेकेदारी में आमदनी तों बहुत अच्छी है।
◆ शराब की दुकान लेने का प्रोसेस क्या है ◆
1- कितना पैसा चाहिए : आपके पास पैसे की कोई कमी नही है तो आपके लिए शराब की दुकान लेने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी. इसमें दुकान की कीमत उसमे होने वाली बिक्री व दुकान के स्थान के अनुसार जरुरत होती है.
अच्छी दुकान के लिए लागत लगभग कम से कम 20 लाख रुपये की होनी चाहिए. लेकिन अगर आप किसी दूर जगह में दुकान का ठेका लेते है तो आपको 5 लाख तक की आवश्यकता होती है.
ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पैसे के बाद भी आपको विभाग की सरकारी फीस और धोरहर राशि अलग से देनी पड़ती है. ये राशि दुकान में पिछले साल में हुई बिक्री के अनुसार होती है. सभी दुकाने लाटरी के माध्यम से निकली जाती है.
2- दुकान का प्रकार : दुकान का प्रकार उसमे बिकने वाली शराबके अनुसार होता है. विभाग द्वारा दी गयी लोकेशन पर आपको दुकान किराये या अपनी लेनी होती है. आप दुकान को लीज पर भी ले सकते है. दुकान का अनुबंध एक साल का किया जाता है क्यों कि अगर आपको अगले साल दुकान लाटरी में नहीं मिलती है तो आपको वहां शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी. दुकान के सुरक्षा और जरुरी मानक आपको पूरे करने होगे जो कि आवकारी विभाग से आपको अनुबंध की शर्तो में बताए गये है. शराब के दुकान में अनुबध आवकारी विभाग और ठेकेदार के मध्य होता है. मुख्य रूप से दुकानों को तीन या चार केटेगरी में बाँटा जाता है. ये तीन ये प्रकार की होती है.
1. देशी शराब की दुकान | 2. अंग्रेजी शराब की दुकान | 3. वाइन की दुकान | 4. मॉडल शॉप
3- कैसे अप्लाई करें : शराब की दुकान के लिए अलग अलग राज्य सरकार के नियम अलग अलग है.लेकिन जायदा तर राज्यों में एक ही तरह के पेपर मागे जाते है. कुछ राज्यों में अब ऑनलाइन अप्लाई होने लगा है तो कुछ राज्यों में ऑफलाइन अप्लाई होता है. इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कुछ जरुरी पेपर होना चाहिये. जिनके बारे में नीचे बताया गया है. ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको आवकारी विभाग या एक्साइज डिपार्टमेंट की OfficalWebsite पर जाना होग। इस वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन में आप से आपकी बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नं., इ मेल आईडी, आधार कार्ड नं., पैन कार्ड नं. आदि मागें जायेगें. ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एक तय समय सीमा के अंदर ही होगे. शराब की दुकान की विज्ञप्ति लोकल के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है. इसमें टेंडर की डेट, धरोहर राशि, टेंडर फीस व दुकान का विवरण दिया गया होता है. दुकान डालने से पहले आप विज्ञप्ति को ठीक से पढ़ और समझ ले. ये विज्ञप्ति जिलाधिकारी के द्वारा निकली जाती है. इसमें बेसिक लाइसेंस की फीस प्रोसेसिंग फीस, और लगने वाला GST की कुल वैल्यू आपको किस बैंक खाते या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जाना है, दिया गया होता है.
4 – दुकान के लिए जरुरी कागज़ात :
1. हैसियत प्रमाण पत्र | 2. चरित्र प्रमाण पत्र | 3. इनकम टैक्स return | 4. पासपोर्ट साइज़ फोटो | 5. अनुभव प्रमाण पत्र | 6. पैन कार्ड | 8. आधार कार्ड